Ranchi (Jharkhand): रांची नगर निगम द्वारा भवन नक्शा स्वीकृति में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से दायर किए गए जवाब से अदालत संतुष्ट रही और इसके बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।

नगर निगम की कार्रवाई संतोषजनक : अदालत
मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंड पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। नगर निगम की ओर से मामले की सुनवाई कर रहे अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जुलाई 2023 से अब तक भवनों के नक्शा पास करने के लिए 2500 से अधिक आवेदन आए, जिनमें से 2100 से अधिक आवेदनों को मंजूरी भी दी गई। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि नगर निगम की ओर से की गई कार्रवाई संतोषजनक है।
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