रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हजारीबाग (Hazaribag) जिले के गिद्दी थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट (Arms Act) मामले में आरोपी अमन श्रीवास्तव (Aman Srivastva) की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में सुनवाई के दौरान, अदालत के आदेश के तहत हजारीबाग के एसपी भी सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने मामले की जांच में हो रही देरी और अनुसंधानकर्ता (Investigating officer) की गवाही में बार-बार अनुपस्थिति पर गहरी नाराजगी जताई।
गवाही में अनुपस्थिति और कार्रवाई पर सवाल
कोर्ट में प्रस्तुत की गई जानकारी के मुताबिक, इस मामले में अनुसंधानकर्ता की गवाही पूरी हो चुकी थी, लेकिन कई बार गवाही देने में देरी की वजह से जांच में रुचि दिखाई दी थी। हजारीबाग के एसडीपीओ (SDPO) द्वारा अदालत में दाखिल किए गए जवाब को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने विशेष रूप से यह सवाल उठाया कि गवाही में अनुपस्थित रहने वाले अनुसंधानकर्ता के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।
अमन श्रीवास्तव की जमानत याचिका वापस लेने का अनुरोध
इस मामले में अमन श्रीवास्तव की ओर से जमानत याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।
अनुसंधानकर्ता की तबीयत को बताया गया कारण
हजारीबाग एसपी की ओर से इस मामले में अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति का कारण बताया गया कि उनकी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से वे गवाही देने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए थे। हालांकि, एसपी ने यह भी बताया कि अनुसंधानकर्ता अगले सुनवाई पर गवाही देने के लिए उपस्थित होंगे।
आर्म्स एक्ट मामले में संलिप्त अमन श्रीवास्तव
गौरतलब है कि इस मामले में अमन श्रीवास्तव और सात अन्य आरोपितों के खिलाफ गिद्दी थाना में आर्म्स एक्ट के तहत कांड संख्या 9/2021 दर्ज किया गया था। इस केस में संजय नामक एक व्यक्ति के पास से पुलिस ने एक ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की थी। संजय ने बताया था कि यह पिस्टल अमन श्रीवास्तव गैंग के लिए रखी गई थी। जबकि अमन श्रीवास्तव को छोड़कर बाकी सभी आरोपितों को जमानत मिल चुकी है।