रांची : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और यह 27 मार्च तक चलेगा। इस दौरान विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा कारणों से निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस आदेश के तहत विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में (न्यायालय परिसर को छोड़कर) किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, प्रदर्शन और घेराव पर रोक रहेगी।
निषेधाज्ञा का विस्तार और लागू करने के निर्देश
सदर एसडीओ, उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया। यह निषेधाज्ञा 24 फरवरी सुबह 8 बजे से लेकर 27 मार्च रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी।
सुरक्षा प्रतिबंध और पाबंदियां
निषेधाज्ञा के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर जमा होना या चलना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, पिस्टल, बम, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला, आदि लेकर विधानसभा परिसर के आसपास चलने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा, ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी।
निषेधाज्ञा का उद्देश्य
यह निषेधाज्ञा मुख्य रूप से सुरक्षा कारणों से लागू की गई है, ताकि विधानसभा सत्र के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और सामान्य कार्यवाही प्रभावित न हो।