Ranchi : झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच एक बार फिर सवालों के घेरे में है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होने की वजह से अदालत ने तीन कारोबारियों को डिफॉल्ट बेल दे दी है।
रांची स्थित एसीबी की विशेष अदालत ने मंगलवार को कारोबारी महेश शिडगे, परेश ठाकोर और विक्रम ठाकुर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। एसीबी ने इन तीनों को पिछले साल अक्टूबर में गुजरात से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में न्यायिक हिरासत में बंद थे।
जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपियों की कंपनी ने वर्ष 2022-23 में झारखंड में शराब कारोबार से जुड़ी गतिविधियों के लिए मैनपावर सप्लाई का काम किया था। इसी दौरान नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप दर्ज किए गए।
गौरतलब है कि इसी शराब घोटाला मामले में इससे पहले मुख्य आरोपी आईएएस अधिकारी विनय चौबे समेत कई अन्य आरोपियों को भी चार्ज-शीट समय पर दाखिल नहीं होने के कारण डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है। लगातार मिल रही जमानत से एसीबी की जांच की रफ्तार और कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
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