Ranchi : झारखंड में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव न होने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी है। आयोग द्वारा सीटों के आरक्षण, जनसंख्या सूची और अन्य आवश्यक बिंदुओं से जुड़ी कुछ अतिरिक्त जानकारियां मांगी गई हैं, जिन्हें जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। इन प्रक्रियाओं के पूरा होते ही चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकेगा।
वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट में कहा गया कि सरकार की ओर से अभी सीटों के आरक्षण की अंतिम अनुशंसा पूरी तरह भेजी नहीं गई है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आयोग चुनाव तैयारी की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसके लिए लगभग तीन महीने का समय लगेगा।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत में हुई। कोर्ट ने अगले निर्देश के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह की समय सीमा में निर्वाचन आयोग को अनुशंसा भेजने का आदेश दिया था।
यह अवमानना याचिका रौशनी खलखो और रीना कुमारी की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि अदालत द्वारा नगर निकाय चुनाव कराने के दिए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। झारखंड में जून 2020 से 12 शहरी निकायों में चुनाव नहीं हुए हैं और कई नगर निगम बिना चुनी हुई बोर्ड के कार्य कर रहे हैं। 27 अप्रैल 2023 के बाद से राज्य में किसी भी नगर निकाय चुनाव का आयोजन नहीं हुआ है।

