रांची : भगवान महावीर जयंती के अवसर पर गुरुवार (10 अप्रैल) को पूरे झारखंड में मांस, मुर्गा और मछली की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश राज्य के सभी नगर निगम और पंचायत क्षेत्रों में लागू होगा।
क्या है आदेश में?
भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए मांस, मुर्गा और मछली की बिक्री और क्रय-विक्रय पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करता है और मांस, मुर्गा या मछली बेचता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की तैयारी
प्रशासन ने इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दुकानों की बंदी के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस और नगर निगम कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा।

