Home » Jharkhand Police New Circular : आभूषण दुकानों में मास्क या बुर्का पहन कर जाने पर रोक, जानें- क्या है झारखंड पुलिस का उद्देश्य व नया निर्देश

Jharkhand Police New Circular : आभूषण दुकानों में मास्क या बुर्का पहन कर जाने पर रोक, जानें- क्या है झारखंड पुलिस का उद्देश्य व नया निर्देश

by Anand Mishra
Jharkhand Police New Security Circular,
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Dhanbad (Jharkhand) : बोकारो, धनबाद समेत पूरे झारखंड में आभूषण दुकानों की सुरक्षा को लेकर राज्य पुलिस ने सख्त आदेश जारी किया है। बिहार की ही तर्ज पर पूरे झारखंड में किसी भी आभूषण दुकान में बुर्का पहन कर या चेहरा ढक या बांध कर जाने पर रोक लगा दी गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने नया सर्कुलर जारी किया है।

पुलिस मुख्यालय ने जारी किया नया सर्कुलर

झारखंड में आभूषण दुकानों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. राज्य में सर्राफा प्रतिष्ठानों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और हाल ही में बोकारो के तनिष्क शोरूम में लूट के प्रयास के बाद पुलिस मुख्यालय ने नया सर्कुलर जारी किया है. इसके तहत अब किसी भी ज्वेलरी दुकान में चेहरा ढककर प्रवेश करना प्रतिबंधित होगा. बोकारो (Bokaro) क्षेत्र के डीआईजी आनंद प्रकाश (DIG Anand Prakash) ने इसकी पुष्टि की है।

अपराधियों की आसानी से पहचान करना उद्देश्य

दरअसल, आनंद प्रकाश ने बाघमारा थाना का औचक निरीक्षण किया। यहां एक सवाल पर उन्होंने बताया कि पिछले रविवार को बोकारो स्थित तनिष्क शोरूम में नकाबपोश अपराधियों ने लूट का प्रयास किया था। इस घटना के बाद सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए यह निर्णय लिया गया है। ताकि, अपराधियों को आसानी से पहचान कर आभूषण दुकान में होनेवाली वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके।

क्या है सर्कुलर में? 

उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी सर्कुलर में निर्देशों को स्पष्ट किया गया है। बताया गया है कि अब राज्य की किसी भी आभूषण दुकान में पुरुष मास्क, नकाब या हेलमेट पहनकर तथा महिलाएं हिजाब, बुर्का या घूंघट पहनकर प्रवेश नहीं कर सकेंगी। दुकान में प्रवेश के दौरान चेहरा पूरी तरह खुला होना अनिवार्य है। डीआईजी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई

उन्होंने बताया कि नए निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब साफ है कि निर्देश व नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को संदिग्ध मानते हुए उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है कि दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में आगंतुकों का चेहरा स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो सके।

इसे भी पढ़ें : Jharkhand Crime News : पुलिस बनकर पद्मभूषण कड़िया मुंडा से मांगी रंगदारी, साइबर थाने में मामला दर्ज

Related Articles

Leave a Comment