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Jharkhand Primary Teacher Promotion Rules 2025 Notification : प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के प्रोन्नति की नई नियमावली का नोटिफिकेशन जारी

by Rakesh Pandey
Jharkhand Primary Teacher Promotion Rules
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जमशेदपुर: झारखंड सरकार ने सरकारीकृत प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए नई नियमावली जारी कर दी है। इसका नाम “झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 2025” रखा गया है। यह नियमावली कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में लागू होगी।

नई नियमावली में ग्रेड-1 से ग्रेड-8 तक की श्रेणियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक और इंटरमीडिएट उर्दू प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संवर्ग के सभी पद अब तक 100% सीधी नियुक्ति से भरे जाते थे। अब सरकार जरूरत पड़ने पर उचित प्रक्रिया अपनाकर इस संवर्ग को मरणशील संवर्ग घोषित कर सकती है।

मरणशील घोषित होने का मतलब है कि भविष्य में इन पदों पर नई नियुक्ति नहीं होगी। इस संवर्ग के पद दो हिस्सों में भरे जाते हैं। 50% पद इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की प्रोन्नति से और 50% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाते हैं। नियमावली के लागू होते ही पूर्व में प्रोन्नति को लेकर बनी सभी सूची और तैयारियां रद्द मानी जाएंगी।

Jharkhand primary teacher promotion : प्रोन्नति के लिए चार वरीयता सूचियां बनाई जाएंगी

ग्रेड-3, ग्रेड-4, ग्रेड-6, ग्रेड-7 और ग्रेड-8 के लिए अलग-अलग सूची बनेगी। नियमावली के तहत वरीयता सूची नम्बर-1 ग्रेड-3 के लिए होगी। इसमें पहले वे स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक शामिल होंगे, जिनकी ग्रेड-2 में लगातार सेवा 12 साल की हो चुकी हो। इसके बाद वे इंटर प्रशिक्षित शिक्षक शामिल होंगे, जिनकी ग्रेड-2 में सेवा 18 साल की हो। वरीयता सूची नम्बर-2 ग्रेड-4 के लिए होगी। यह सामाजिक विज्ञान, गणित-विज्ञान और भाषा के शिक्षकों के लिए अलग-अलग बनेगी। इसमें पहले ग्रेड-3 में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, फिर ग्रेड-2 और फिर ग्रेड-1 में कार्यरत वे शिक्षक शामिल होंगे, जिनकी ग्रेड-1 में सेवा कम से कम 8 साल की हो।

Jharkhand Primary Teacher Promotion Rules : ग्रेड तीन छह के लिए यह हाेगा नियम:

वरीयता सूची नम्बर-3 ग्रेड-6 के लिए बनेगी। यह सूची विषयवार नहीं होगी। इसमें पहले वे प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक होंगे, जिनकी ग्रेड-5 में सेवा 12 साल की हो। फिर वे स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक होंगे, जिनकी ग्रेड-5 में सेवा 18 साल की हो। जबकि वरीयता सूची नम्बर-4 ग्रेड-7 और ग्रेड-8 के लिए होगी। यह भी समेकित सूची होगी। इसमें पहले ग्रेड-6 में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक, फिर ग्रेड-5 और फिर ग्रेड-4 में कार्यरत वे शिक्षक शामिल होंगे, जिनकी ग्रेड-4 में सेवा कम से कम 5 साल की हो।

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