रांची : रांची में 6वीं झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र 9 दिसंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान, विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में सुरक्षा कारणों से कई प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। रांची के जिला अधिकारी (डीसी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के संयुक्त आदेश के तहत, इस क्षेत्र में जुलूस, रैली, प्रदर्शन, या घेराव आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा।
निषेधाज्ञा के नियम और अवधि
सदर अनुमंडल अधिकारी (एसडीओ) ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 9 दिसंबर के सुबह आठ बजे से लेकर 12 दिसंबर की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।
निषेधाज्ञा के तहत वर्जित गतिविधियां
- पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर इकट्ठा होना।
- किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर चलना।
- धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन।
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम
यह निषेधाज्ञा सुरक्षा की दृष्टि से विधानसभा सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी की गई है। अधिकारियों का मानना है कि इससे न सिर्फ संसद परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि आम जनजीवन में भी शांति बनी रहेगी।