Ranchi : हाई कोर्ट में झारखंड में पेसा नियमावली लागू नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य में पेसा नियमावली लागू कर दी गई है। इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निष्पादित करते हुए बालू घाटों की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगाए गए स्टे को हटा दिया।
हाईकोर्ट के इस आदेश के साथ ही झारखंड में बालू घाटों की नीलामी के बाद उनके अलॉटमेंट का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। यह अवमानना याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर की गई थी, जिसमें पेसा नियमावली लागू न होने का मुद्दा उठाया गया था।
मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा, जबकि प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अपनी दलीलें पेश कीं। अदालत के ताजा आदेश से बालू घाटों से जुड़े प्रशासनिक और व्यावसायिक कार्यों को आगे बढ़ाने में सहूलियत मिलने की संभावना है।

