रांची : झारखंड के पूर्व उपायुक्त और निलंबित आईएएस (IAS) अधिकारी छवि रंजन की क्रिमिनल रिट (Criminal Writ) पर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में अगली सुनवाई दो अप्रैल को होगी। गुरुवार को न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें छवि रंजन और ईडी (ED) के अधिवक्ताओं ने बहस के लिए और समय देने की मांग की। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की है।
भूमि घोटाले (land scam) में ईडी ने दाखिल की है चार्जशीट
यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना की कब्जे वाली जमीन से जुड़ा है। ईडी ने इस घोटाले में पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के अलावा चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, और अन्य आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में सेना की जमीन की अवैध बिक्री और अन्य अपराधों का आरोप है। इसके अलावा, ईडी ने आरोपी भूमि कारोबारियों अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ भी कार्रवाई की है। कोर्ट ने इस चार्जशीट को संज्ञान में लिया है और मामले की आगे की प्रक्रिया जारी रखी है।
छवि रंजन की याचिका पर बहस
छवि रंजन ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा लिये गए संज्ञान को चुनौती दी है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ बिना अभियोजन स्वीकृति के ट्रायल चलाया जा रहा है, जो न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। वे इसे गलत मानते हुए न्यायालय से इस आदेश को खारिज करने की मांग कर रहे हैं।
आगामी सुनवाई
इस मामले की सुनवाई और प्रक्रिया के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि छवि रंजन और अन्य आरोपितों पर क्या कार्रवाई होगी। झारखंड के भूमि घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर लगातार जांच जारी है और अब इसे अदालत में भी चुनौती दी जा रही है।