Home » Ranchi Traffic Rules : मुख्य व सहायक सड़कों पर वाहनों की पार्किंग पर रोक

Ranchi Traffic Rules : मुख्य व सहायक सड़कों पर वाहनों की पार्किंग पर रोक

परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने डीटीओ-एमवीआइ को दिये कड़े निर्देश

by Nikhil Kumar
Ranchi Traffic Rules
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची :  सड़क किनारे खड़े वाहनों से बढ़ते हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने अब सख्ती शुरू कर दी है। परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने राज्य की मुख्य और सहायक सड़कों पर वाहनों की पार्किंग रोकने का निर्देश दिया है। सभी जिलों के डीटीओ और एमवीआइ को सड़क पर खड़े वाहनों की जांच कर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। निर्देश के बाद रांची में हाईवे, रिंग रोड और प्रमुख सड़कों पर सड़क किनारे खड़े ट्रकों और दूसरे वाहनों की जांच शुरू हो गयी है।

इस फैसले की अहमियत हाल में हुए जमशेदपुर हादसे से भी जुड़ती है। 24 सितंबर की सुबह सोनारी के मरीन ड्राइव में सड़क किनारे खड़े ट्रक से कार टकरा गयी थी। हादसे में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा सिंह समेत चार युवाओं की मौत हो गयी थी। हादसे के बाद सड़क पर खराब या खड़े भारी वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे। अब परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों पर पूरे राज्य में नजर रखने का फैसला किया है।

हाईवे और रिंग रोड पर सबसे पहले नजर

रांची में हाईवे और रिंग रोड के साथ प्रमुख संपर्क मार्गों पर टीमों ने सड़क किनारे खड़े वाहनों की जांच शुरू कर दी है। खासकर ट्रकों और दूसरे भारी वाहनों को देखा जा रहा है कि वे सड़क के हिस्से को पार्किंग के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। सड़क किनारे लंबे समय से खड़े वाहनों को हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।

25 सितंबर को रांची के विभिन्न मार्गों पर चलाये गये अभियान में सड़क किनारे खड़े कई ट्रकों को हटाया गया था। चालकों को सड़क पर वाहन खड़ा नहीं करने की हिदायत भी दी गयी थी। अब मंत्री के निर्देश के बाद ऐसे अभियानों को और व्यापक करने की तैयारी है।

गैराज और वाशिंग सेंटर के बाहर भी होगी जांच

सड़क किनारे चलने वाले गैराज और वाशिंग सेंटर भी विभाग की नजर में हैं। इन प्रतिष्ठानों के सामने सड़क पर वाहनों की कतार लगाकर मरम्मत या धुलाई कराने पर कार्रवाई की जा सकती है। विभाग का कहना है कि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सड़क की जगह का इस्तेमाल होने से यातायात बाधित होता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ता है।

खराब वाहन को भी नहीं छोड़ सकेंगे सड़क पर

जांच का एक अहम पहलू सड़क पर खराब होने वाले वाहन भी हैं। वाहन खराब होने के बाद उसे बिना पर्याप्त सुरक्षा संकेत के सड़क पर छोड़ना दूसरे वाहन चालकों के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे वाहनों को सुरक्षित स्थान पर हटाने और मौके पर आवश्यक चेतावनी संकेत लगाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई, प्राथमिकी भी

परिवहन विभाग के निर्देश के बाद डीटीओ और एमवीआइ अपने-अपने जिलों में कार्रवाई करेंगे। निर्धारित स्थान के बाहर सड़क पर वाहन खड़ा मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। विभागीय निर्देश में जरूरत पड़ने पर प्राथमिकी और वाहन के निबंधन पर कार्रवाई की बात भी कही गयी है।
जमशेदपुर में सड़क किनारे खड़े ट्रक से हुई दुर्घटना के बाद शुरू हुई यह सख्ती केवल भारी वाहनों तक सीमित नहीं रहेगी। हाईवे, रिंग रोड, मुख्य सड़क और सहायक मार्गों पर सड़क के हिस्से को वाहनों की पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करने वालों पर अब परिवहन विभाग की सीधी नजर रहेगी।

Read Also- Chaibasa News : चाईबासा में विशेष जांच अभियान के तहत गिट्टी लदे दो हाइवा जब्त, खनन विभाग सख्त

Related Articles

Leave a Comment