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JSSC EXAM : 28 जनवरी व 04 फरवरी को जमशेदपुर के 88 केन्द्रों पर होगी JSSC की परीक्षा

by The Photon News Desk
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जमशेदपुर/JSSC EXAM : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा- 2023 (JSSC EXAM) पूर्वी सिंहभूम जिला में 88 केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। 28 जनवरी व 04 फरवरी को तीन पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा में 30 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हाेंगे। इसे कदाचार मुक्त एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा बैठक की गई।

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इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, डीडीसी मनीष कुमार, सिटी एसपी मुकेश लुणायत, रूरल एसपी ऋषभ गर्ग, एसडीएम धालभूम पीयूष सिन्हा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डरराजीव रंजन समेत सभी केंद्राधीक्षक माैजूद रहे। परीक्षा केन्द्रों में शांति एवं विधि-व्यवस्था के साथ-साथ परीक्षा केन्द्रों में कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ परीक्षा संचालन हेतु प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी-सह-केन्द्र आब्जर्वर, पेट्रोलिंग दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल को उनके दायित्यों से अवगत कराते हुए बिना किसी चूक के कर्तव्य निर्वहन का निदेश दिया गया।

JSSC EXAM  : किसी प्रकार का डिजिटल उपकर साथ नहीं ले जा सकेंगे परीक्षार्थी

इस परीक्षा में किसी भी प्रकार का ईलेक्ट्रोनिक उपकरण यथा मोबाईल फोन, ब्लुटूथ, ईयरफोन, डिजिटल डायरी, कैलकुलेटर, पेपर, गेजेट्स तथा लॉग बुक, पुस्तक, नोट बुक, बैग इत्यादि केंद्र के अंदर ले जाने काे वर्जित कर दिया गया गया है। सभी परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था की गयी है। परीक्षा केन्द्रों में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को निर्देश दिया गया कि बॉयोमेट्रिक डाटा संग्रहण का गहन रूप से पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करेंगे, जिससे कोई परीक्षार्थी बॉयोमेट्रिक उपस्थिति कराने से वंचित नहीं रह सके ।

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नकल करने या कराने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान:

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 लागू किया गया है इसके तहत कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है जिसमें आजीवन कारावास एवं 10 करोड़ रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।

यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा (ऑनलाईन और ऑफलाईन)(JSSC EXAM) नकल करते हुए या किसी अन्य परीक्षार्थी को नकल कराने में संलिप्त पाया जाता है तो वह तीन वर्ष का कारावास और कम से कम पांच लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित होगा तथा जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर ऐसे परीक्षार्थी नौ माह की अतिरिक्त अवधि के कारावास से दण्डित होगा।

परीक्षा काे प्रभावित करने वाले व्यक्ति पर लगेगा दाे कराेड़ का जुर्माना:

बैठक में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस परीक्षा संचालन हेतु अनुबंधित या आदेशित सेवा प्रदाता, परीक्षा कराने का प्रबंध तंत्र, परीक्षा सामग्री सुरक्षित रखने या परिवहन हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति या संस्था, परीक्षा प्राधिकरण का कोई कार्मिक, सीमित दायित्व भागीदारी, कोचिंग संस्थान अथवा अन्य कोई संस्था, षड्यंत्र में या अन्यथा धारा 2 (छ) (2) में संलिप्त पाया जाता है ताे उसके खिलाफ आजीवन कारावास के साथ ही दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा।

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JSSC EXAM  : परीक्षार्थियाें काे निर्देश परीक्षा से दाे घंटा पहले केंद्र पर पहुंचे:

बैठक में दण्डाधिकारी-सह-केन्द्र ऑब्जर्वर एवं पुलिस पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि परीक्षा के निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं आयोग द्वारा(JSSC EXAM)प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में अक्षरशः अनुपालन करते हुए विधि व्यवस्था संधारण करते हुए निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन सुनिश्चित करेंगे तथा केन्द्राधीक्षक के साथ संयुक्त रूप से विहित प्रपत्र में खैरियत प्रतिवेदन देंगे।

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