Jamshedpur : टेल्को स्थित लिटिल फ्लॉवर स्कूल द्वारा भवन निधि के नाम पर छात्रों से की जा रही वसूली के मामले में जिला शिक्षा विभाग ने विद्यालय प्रबंधन एवं प्राचार्या सिस्टर हिल्डा डिसूजा को नोटिस देकर तीन दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।
नए नामांकन पर वसूले जा रहे हैं ₹12000
यह कार्रवाई भाजपा नेता एवं शिक्षा अधिकार कार्यकर्ता अंकित आनंद की शिकायत पर हुई है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि स्कूल द्वारा प्रत्येक छात्र से 1000 रुपये प्रतिमाह तथा नए नामांकन पर 12,000 रुपये की अनिवार्य वसूली की जा रही है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 13 के तहत प्रतिबंधित कैपिटेशन फीस की श्रेणी में आता है।
जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी विद्यालय को बिना जिला शुल्क समिति की अनुमति लिए 10% से अधिक शुल्क वृद्धि का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही, विभाग ने तत्काल प्रभाव से उक्त मद में शुल्क वसूली पर रोक लगाने और पहले ली गई राशि को अगले शुल्क में समायोजित करने का निर्देश दिया है।
अंकित आनंद ने जिला उपायुक्त एवं शिक्षा अधीक्षक से कहा कि स्कूल प्रबंधन पर सुसंगत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अभिभावकों का शोषण और आर्थिक दोहन रुके।

