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जानिए कौन हैं भर्तृहरि महताब, जिन्हें बनाया गया लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, जानिए इस पद के बारे में

by Rakesh Pandey
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नई दिल्ली :Lok Sabha Protem Speaker: लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद नई सरकार का गठन हो गया है। जल्द ही नई संसद का पहला सत्र भी शुरू होने वाला है। इसी कड़ी में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संविधान के अनुच्छेद 95 (1) के तहत लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है।

भर्तृहरि महताब निचले सदन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव तक पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करेंगे। वहीं, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोकसभा सदस्य के सुरेश, टीआर बालू, राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और सुदीप बंद्योपाध्याय प्रोटेम स्पीकर की सहायता करेंगे।

Lok Sabha Protem Speaker: कौन हैं भर्तृहरि महताब

 

भर्तृहरि महताब ओडिशा की कटक लोकसभा सीट से 7वीं बार सांसद बने हैं। भर्तृहरि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हरेकृष्ण महताब के बेटे हैं। भर्तृहरि महताब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजू जनता दल छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। हालांकि, उन्होंने कटक सीट पर बीजेडी के संतरूप मिश्रा को 57077 वोटों से हराया था।

 

कब शुरू होगा सत्र

बता दें कि भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। हाल ही में जानकारी सामने आई थी कि अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। नवनिर्वाचित सदस्य 24-25 जून को शपथ लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होना है।

Lok Sabha Protem Speaker: क्या है प्रोटेम स्पीकर की प्रमुख जिम्मेदारी

लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होने तक सदन में नव-निर्वाचित सांसदों की पहली बैठक का संचालन करना।

लोकसभा के नव-निर्वाचित सांसदों को सदन की सदस्यता का शपथ ग्रहण कराना प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक कर्तव्य है। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। इसके साथ ही सत्र की शुरुआत में सदन की व्यवस्था बनाए रखना और सदन की कार्यवाही का सुचारू रूप से संचालन करना। वहीं, प्रोटेम स्पीकर सरकार को सदन में बहुमत का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का संचालन करता है।

 

क्या संविधान में है प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था

संविधान में प्रोटेम स्पीकर का जिक्र नहीं है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्रालय के हैंडबुक में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी है। वही इसके मुताबिक नई लोकसभा से पहले जब स्पीकर का पद खाली हो जाता है, स्पीकर के कर्तव्यों का पालन सदन के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। वहीं, जिसे राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर के रूप में इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा।

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