रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर, राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) रवि कुमार ने सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य संस्थानों के प्रबंधकों से मतदान दिवस पर अपने कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश (पेड लीव) देने का आग्रह किया है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रहे।
पेड लीव से हर नागरिक को मिलेगा मताधिकार का अवसर
रविवार को श्रम विभाग के साथ बैठक के दौरान सीईओ रवि कुमार ने कहा कि सभी संस्थानों को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान करना चाहिए, ताकि सभी मतदाता बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। यह पहल विशेष रूप से उन दैनिक मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण है जो रोजाना काम पर निर्भर होते हैं। “हम चाहते हैं कि हर नागरिक को वोट देने का अवसर मिले,” सीईओ ने कहा।
निर्वाचन आयोग का सख्त निर्देश – मतदान दिवस पर अवकाश अनिवार्य
निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख के अनुसार, मतदान के दिन कामकाजी व्यक्तियों को पेड लीव प्रदान करना अनिवार्य है। इसका लाभ दैनिक मजदूरों को भी मिलेगा ताकि वे अपनी मजदूरी खोए बिना मतदान कर सकें। इस नियम का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी है, जिससे हर व्यक्ति इस लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर सके।
मतदाता जागरूकता अभियान का शुभारंभ
सीईओ रवि कुमार ने श्रम विभाग से आग्रह किया कि वे राज्य में मतदान के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। उन्होंने कहा, “हमें अपने मतदाताओं को प्रेरित करने की जरूरत है ताकि वे अपने मताधिकार का सही उपयोग कर सकें।” इस प्रयास से राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।
चुनावी तारीखें – दो चरणों में होंगे मतदान
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। इस दौरान सभी संस्थानों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपने कर्मचारियों को पेड लीव प्रदान करें ताकि वे आसानी से वोट डाल सकें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें।
अधिकारियों की बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा
इस महत्वपूर्ण बैठक में श्रम आयुक्त संजीव कुमार बेसरा, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, संयुक्त श्रम आयुक्त राजेश प्रसाद और अन्य प्रमुख अधिकारी भी मौजूद थे। इन सभी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि मतदान के दिन राज्य के हर मतदाता को बिना किसी बाधा के मतदान का अवसर मिल सके।
लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल
झारखंड चुनाव 2024 में पेड लीव का यह प्रावधान चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता और सहभागिता को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह व्यवस्था खासकर दैनिक मजदूरों के लिए फायदेमंद है, जो अपने काम के कारण वोट देने से चूक जाते हैं। चुनाव में भाग लेना न केवल एक अधिकार है, बल्कि नागरिकों का महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। इस संदर्भ में, सभी नागरिकों से अपील है कि वे मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।
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