मोहाली : मोहाली जिला अदालत ने पास्टर बजिंदर सिंह को दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था, जब एक नाबालिग लड़की ने पादरी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, जब वह लंदन भागने की कोशिश कर रहा था। बीते 28 मार्च को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था और अब 1 अप्रैल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
पादरी बजिंदर सिंह पर 2018 में 35 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि पादरी ने मोहाली स्थित अपने घर पर उसके साथ बलात्कार किया और इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी। पीड़िता ने अप्रैल 2018 में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पादरी फरार हो गया था, लेकिन बाद में उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया।
इस मामले में जीरकपुर पुलिस ने पादरी बजिंदर सिंह समेत 7 लोगों (अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान) के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन सभी पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसमें दुष्कर्म (376), धोखाधड़ी (420), छेड़छाड़ (354), धमकी (506) और अन्य गंभीर आरोप थे।

