नई दिल्ली : Praful Patel Gets Back Rs 180 Crore Mumbai Home: राज्यसभा सदस्य प्रफुल पटेल को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के उस आदेश को अवैध ठहराया है जिसमें प्रफुल पटेल की लगभग 180 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया था। मुंबई की अपीलीय न्यायाधिकरण की ओर से की गई सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया। इस अपीलीय न्यायाधिकरण में स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मनीपुलेटर एक्ट (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act or SAFEMA) के मामलों की सुनवाई होती है।
Praful Patel Gets Back Rs 180 Crore Mumbai Home: ईडी ने जब्त किया था दो फ्लोर
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से कार्रवाई करते हुए प्रफुल पटेल की संपत्ति जब्त की गई थी। दक्षिण मुंबई स्थित सीजे हाउस के 12वें और 15वें फ्लोर को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। लगभग 180 करोड़ का यह अपार्टमेंट प्रफुल पटेल की पत्नी वर्षा पटेल और उनकी कंपनी मिलेनियम डेवलपर के नाम पर रजिस्टर्ड है।
Praful Patel Gets Back Rs 180 Crore Mumbai Home: अवैध तरीके से प्रॉपर्टी हासिल करने का लगा था आरोप
जांच एजेंसी की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि प्रफुल्ल पटेल की यह संपत्ति अवैध तरीके से बनाई गई है। इसमें ड्रग्स माफिया और अपराधी संगठन का कनेक्शन होने की बात भी कही गई थी। कहा गया था कि यह संपत्ति इकबाल मिर्ची की विधवा हाजरा मेमन से अवैध तरीके से ली गई थी। इकबाल मिर्ची का नाम ड्रग्स माफिया और गैंगस्टर दाउद इब्राहिम का दाहिना हाथ होने के रूप में सामने आता है। मिर्ची 1993 में मुंबई सीरियल धमकों का भी आरोपी था। उसकी मौत 2013 में लंदन में हो चुकी है।
Praful Patel Gets Back Rs 180 Crore Mumbai Home: ट्रिब्यूनल ने ईडी के आदेश को ठहराया अवैध
मुंबई की अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ईडी के आदेश को रिजेक्ट कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल की जिस संपत्ति को जब्त किया गया है, उसका मनी लाउंड्रिंग से कुछ लेना-देना नहीं है। इस संपत्ति का गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से भी कनेक्शन नहीं है। ट्रिब्यूनल न आदेश में यह भी कहा कि सीजे हाउस में 14000 स्क्वायर फीट संपत्ति हाजरा मेमन और उनके दो बच्चों के नाम पर है जिसे अटैच किया जा चुका है। 14000 स्क्वायर फीट वाली प्रफल पटेल की संपत्ति का डबल अटैचमेंट नहीं किया जा सकता।
Praful Patel Gets Back Rs 180 Crore Mumbai Home: क्या कहा था ईडी ने
इसके पूर्व ईडी की ओर से जो आरोप लगाए गए थे उनमें कहा गया था कि प्रफुल्ल पटेल ने अवैध तरीके से संपत्ति हासिल की है। ईडी की ओर से कहा गया कि प्रफुल्ल ने पहले प्लाट खरीदा जिसपर बाद में अपार्टमेंट (Ceejay House) का निर्माण किया गया। यह प्लाट मेमन से लिया गया था। अपीलीय न्यायाधिकरण के इस फैसले के बाद महाष्ट्र की राजनीति में विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि यह आदेश ईडी की साख पर सवाल खड़े कर रहा है।
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