रांची : सुप्रीम कोर्ट में रांची के DC मंजूनाथ भजंत्री की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। मंजूनाथ भजंत्री ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की है।
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती
भजंत्री ने अपनी याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के 22 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चुनावी कार्यों से दूर रखने और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, भजंत्री को चुनावी कार्यों से हटाया गया था और उनके स्थान पर वरुण रंजन को रांची DC नियुक्त किया गया था।
राज्य सरकार का कदम
बाद में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद, राज्य सरकार ने मंजूनाथ भजंत्री को दोबारा रांची के उपायुक्त पद पर बहाल कर दिया। हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग के साथ अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।
क्या है मामला?
मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और चुनावी कार्यों से अलग रखने का आदेश ऐसे समय में आया था, जब झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू थी। इस दौरान उन्हें आनन-फानन में DC के पद से हटा दिया गया।
अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई से यह तय होगा कि हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा या इसे रद्द कर दिया जाएगा।
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