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RANCHI MUNICIPAL CORPORATION: रांची नगर निगम ने अवैध खटालों पर लगाया जुर्माना, वेंडर मार्केट के दुकानदारों से वसूलेगा हर महीने 500 रुपये किराया

by Vivek Sharma
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रांची: रांची नगर निगम द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था एवं स्वच्छता को लेकर दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पहली कार्रवाई अवैध रूप से संचालित खटालों के खिलाफ की गई, वहीं दूसरी ओर नव निर्मित मार्केट की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए TVC की बैठक आयोजित की गई। नगर आयुक्त के निर्देश पर 22 मई को उप नगर आयुक्त संजय कुमार के नेतृत्व में डोरंडा के वार्ड संख्या 26 में अवैध खटालों की जांच की गई। जिन पशुपालकों के पास वैध दस्तावेज नहीं पाए गए, उनके विरुद्ध झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 24,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पशुपालकों को निर्देश दिया गया कि वे वैध लाइसेंस प्राप्त करें एवं गोबर को नालियों और नदी में प्रवाहित करने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करें। अनुपालन न करने की स्थिति में प्रतिदिन 50 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

वहीं दूसरी ओर अपर नगर आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई TVC (टाउन वेंडिंग कमेटी) की बैठक में मोरहाबादी में बने वेंडर मार्केट में 218 वेंडरों को जगह देने पर चर्चा हुई। बताया गया कि 418 आवेदनों में से 175 वेंडरों को सही पाया गया है। उसमें से भी 31 दुकानदार ऐसे है जिनमें परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों के नाम से आवेदन है। जिन्हें नियमानुसार दुकान का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। मार्केट के संचालन और रखरखाव को लेकर चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया कि 27 मई 2025 को ई-लॉटरी के माध्यम से वेंडर्स को दुकान का आवंटन किया जाएगा। प्रत्येक वेंडिंग यूनिट को अधिकतम 5 सदस्यों वाले एक परिवार को ही आवंटित किया जाएगा। साथ ही निर्णय लिया है कि डिस्टिलरी और मोरहाबादी मार्केट में दुकानदारों से हर महीने किराए के रूप में 500 रुपये लिए जाएंगे। वहीं दातुन और पत्ता बेचने वालों से 250 रुपये लिए जाएंगे। मार्केट का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर होगा। सड़क किनारे अतिक्रमण रोकने के लिए निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा सभी वेंडरों को आईकार्ड जारी किया जाएगा।

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