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कमर्शियल प्रतिष्ठानों को रांची नगर निगम का नोटिस, तीन दिन का दिया समय

यदि प्रतिष्ठान मालिकों ने तीन दिनों के अंदर अपने वाहनों को चिन्हित पार्किंग स्थल पर ही पार्क नहीं किया और पार्किंग स्थल का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना जारी रखा तो निगम उनके भवन को सील करेगा।

by Reeta Rai Sagar
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रांची: रांची नगर निगम ने शहर के कामर्शियल प्रतिष्ठानों के मालिकों को नोटिस जारी किया है। वहीं उन्हें तीन दिन का समय दिया है। इस दौरान वे अपना पार्किंग स्थल चिन्हित नहीं करते है तो उनके भवन को सील किया जाएगा। इतना ही नहीं एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए भवन को ध्वस्त भी करने का प्रावधान है। बता दें कि शहर के ज्यादातर कामर्शियल प्रतिष्ठानों के पास पार्किंग है लेकिन वे इसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए कर रहे है। ऐसे में वाहनों की पार्किंग बेतरतीब ढंग से की जाती है। जिससे कि हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है।

एक्ट का हो रहा उल्लंघन
नोटिस में लिखा गया है कि प्रतिष्ठान संचालक अपने भवन के पास पार्किंग के लिए जगह चिन्हित करे लें। साथ ही अपने वाहनों को चिन्हित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें और निर्धारित पार्किंग स्थान का गलत उपयोग करने से बचें। बता दें कि कई कामर्शियल प्रतिष्ठान अपनी पार्किंग का अन्य कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। जिससे सड़क पर वाहनों की पार्किंग और ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न हो रही है। साथ ही कई दुकानदारों द्वारा अपने सामान को दुकान के बाहर रखकर व्यवसाय करने से भी दिक्कतें आ रही हैं। ये झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और बिल्डिंग प्लान एक्ट का उल्लंघन है।

भवनों को किया जाएगा ध्वस्त
रांची नगर निगम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि प्रतिष्ठान मालिकों ने तीन दिनों के अंदर अपने वाहनों को चिन्हित पार्किंग स्थल पर ही पार्क नहीं किया और पार्किंग स्थल का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना जारी रखा तो निगम उनके भवन को सील करेगा। इसके बाद भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगा। नोटिस में ये भी कहा गया है कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित रखने के लिए ये कदम उठाए जा रहे है। कामर्शियल प्रतिष्ठानों से इस काम में सहयोग की अपील की है। जिससे कि शहर में यातायात और सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

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