Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति (High School Teacher Appointment) मामले में बड़ा आदेश जारी किया है। मीना कुमार बनाम राज्य सरकार और अन्य से जुड़ी W\.P.(S)NO.582/2023 और इससे संबंधित 257 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस डॉ. एस.एन. पाठक के नेतृत्व में वन मैन कमीशन गठित करने का निर्देश दिया है। कमीशन को तीन माह में जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी।
कोर्ट के आदेश की अहम बातें
* विज्ञापन के तहत 2034 रिक्त पद रिट पिटिशनरों से भरे जाएंगे।
* यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के 2 अगस्त 2022 के आदेश के आधार पर होगी।
* योग्य अभ्यर्थियों को अपना प्रतिवेदन जेएसएससी (JSSC) सचिव को देना होगा।
* 17,786 पदों में से केवल 8,171 पद ही 23 फरवरी 2024 तक भरे गए थे।
* कमीशन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश भी करेगा।आयोग को बनाना होगा स्पेशल काउंटरहाई कोर्ट ने जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) को फैक्ट फाइंडिंग काउंटर बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे काउंटर नहीं होने से अभ्यर्थियों को सही जानकारी नहीं मिल पाती और उन्हें सीधे हाई कोर्ट जाना पड़ता है।
इससे अनावश्यक रूप से कोर्ट पर याचिकाओं का दबाव बढ़ता है। मेरिट लिस्ट पर सवाल याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार और शेखर प्रसाद गुप्ता ने दलील दी कि राज्य सरकार की मेरिट लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सही तरह से पालन नहीं किया गया है। उनका आरोप था कि लिस्ट में कई त्रुटियां हैं और कई योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी हुई है।
आयोग का पक्ष
जेएसएससी की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट के अनुसार ही नियुक्तियां की गई हैं। आयोग ने साफ किया कि याचिकाकर्ताओं के अंक चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति संभव नहीं थी।