RANCHI: राज्य के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल रिम्स में जीबी की बैठक शुरू हो गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हॉस्पिटल में सुधार और संसाधनों की व्यवस्था को लेकर रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में बैठक जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच इस बार जीबी की बैठक हो रही है। बैठक में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सुरेश बैठा, हाइकोर्ट के रिटायर जस्टिस अमरेश्वर सहाय, रिनपास के डायरेक्टर, एसीएस अजय कुमार सिंह के अलावा कई अन्य अधिकारी शामिल हैं। इसमें डायरेक्टर रिम्स को हटाने को लेकर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। चूंकि पिछली बैठक में विवाद के बाद डायरेक्टर को हटा दिया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने इसपर रोक लगा दी थी। बता दें कि ये बैठक झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में पारित आदेशों के आलोक में आयोजित की जा रही है।
लंबे समय से नहीं हुई थी बैठक
रिम्स में लंबे समय से गवर्निंग बॉडी की मीटिंग नहीं हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री और डायरेक्टर के बीच टकराव की स्थिति में खामियाजा मरीज भुगत रहे थे। इतना ही नहीं किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा तक नहीं हो पा रही थी। वहीं कई प्रस्ताव पिछली बैठक में पास कराए गए थे उसका भी अनुपालन नहीं कराया गया। जिससे कि हॉस्पिटल का कामकाज भी प्रभावित हो रहा था।
पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिम्स को लेकर लगातार सुनवाई की और वकीलों की एक टीम को हॉस्पिटल का निरीक्षण करने को भेजा। टीम ने निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी। इसके बाद कोर्ट ने 8 से 14 सितंबर के बीच जीबी की बैठक कराने का आदेश दिया था। वहीं इसके लिए हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस अमरेश्वर सहाय को आब्जर्वर बनाया गया था।
ये है एजेंडा
-रिम्स के अंतर्गत चिकित्सक सेवाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति।
– सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर के रिक्त पदों पर नियुक्ति।
– तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति।
– पैरामेडिकल और तकनीकी संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति।
– विभागों का पुनर्गठन और नए विभागों की स्थापना।
– आवश्यक दवाओं, कंस्यूमेबल्स, रीएजेंट्स आदि की खरीद।
– नए भवनों का निर्माण व पुराने भवनों की मरम्मत।
– जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण-जीर्णोद्धार का कार्य।
– पेयजल आपूर्ति और जल जमाव की समस्या का समाधान।
– ट्रामा सेंटर और सेंट्रल इमरजेंसी में सुधार।
– प्राइवेट प्रैक्टिस रोकने पर निर्णय।
– डाक्टरों व कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस।
– अस्पताल प्रबंधन सुधार के लिए विशेषज्ञ डाक्टरों की सलाहकार बोर्ड बनाने पर निर्णय।
– झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा गठित अधिवक्ताओं की कमेटी के निरीक्षण के बाद दी गई रिपोर्ट पर निर्णय।
– पीआइएल से जुड़े अन्य न्यायालयीय निर्देशों पर निर्णय।
– पिछली बैठक (59वीं) के कार्यों की समीक्षा।
– रिम्स निदेशक डा. राजकुमार पर उठे सवालों पर चर्चा और निर्णय।
– निदेशक के जवाब पर विचार।
– रिम्स में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना एवं संचालन।
– नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग की व्यवस्था।
– रिम्स के दोषी पदाधिकारी -जनसंपर्क पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई।
– नामित अधिवक्ताओं के पेनल पर परिचर्चा व निर्णय
– मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गए निर्णयों का अनुपालन।
– रिम्स इंटर्न के भत्ते की दर में वृद्धि करने के संबंध में निर्णय।
– बायो मेडिकल वेस्ट के निष्पादन के लिए एजेंसी का चयन।
– रिम्स में विभिन्न जांचों के लिए शुल्क निर्धारण पर निर्णय।
– रिम्स के अंतर्गत वहाय श्रेणी एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये मानवबल का श्रम विभाग, झारखंड सरकार के अधिसूचना के संशोधित दय मजदूरी एवं परिवर्तनशील भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।
– रिम्स में प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्राचार के अनुरूप 10 अगस्त 2024 के प्रभाव से कर्तव्य भत्ता राशि 500 रुपये एवं भोजन भत्ता 50 रुपये से बढ़ाकर प्रतिदिन एकमुश्त 1088 रुपये करने पर निर्णय।