

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों पर अदालत ने सख्त रुख दिखाया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को एक नाबालिग बच्चे से कुकर्म करने के दोषी साहिल अंसारी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने साहिल अंसारी को 19 अगस्त को दोषी ठहराया था और शनिवार को सजा का ऐलान किया। इस मामले में एक अन्य आरोपी नाबालिग है, जिसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

चॉकलेट का लालच देकर किया कुकर्म
पीड़ित के वकील विवेक कुमार आर्य ने बताया कि यह मामला लोअर बाजार थाना कांड संख्या 156/23 से जुड़ा है। पीड़ित बच्चे के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी। घटना 13 मई 2023 की है, जब 7 साल का पीड़ित बच्चा अपनी नानी के घर आजाद बस्ती, कांटाटोली में खेल रहा था। उसी दौरान साहिल अंसारी और एक अन्य नाबालिग उसे चॉकलेट देने का लालच देकर पास ही एक बकरी बांधने वाले कमरे में ले गए। वहां दोनों ने बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। जब बच्चा दर्द से रोने लगा, तो दोनों उसे चॉकलेट देकर वहां से भाग गए।

मामला सामने आने के बाद पकड़े गए आरोपी
बाद में जब यह बात मुहल्ले के लोगों तक पहुंची, तो पीड़ित बच्चे के पिता ने लोअर बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस फैसले से समाज में एक सख्त संदेश गया है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले ऐसे जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
