RANCHI : नगड़ी अंचल के तत्कालीन अंचल निरीक्षक रहे एवं वर्तमान में सेवानिवृत्त मनोज कुमार दीक्षित के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। मनोज कुमार दीक्षित पर आरोप है कि उन्होंने नगड़ी अंचल अंतर्गत SAIL इम्प्लाईज हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड की भूमि का नियम-विरुद्ध ढंग से मेसर्स संजीवनी हाउसिंग कम्पनी के पक्ष में नामांतरण अनुमोदन की अनुशंसा की थी। इस संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची कार्यालय से 30 मार्च 2021 को आरोप पत्र विभाग को प्राप्त हुआ था।

इस मामले में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पूर्व में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अभियोजन की स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। आरोप पत्र के आलोक में मनोज कुमार दीक्षित से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसे उन्होंने समर्पित किया। उपायुक्त, रांची द्वारा प्रेषित मंतव्य सहित सभी अभिलेखों की समीक्षा के उपरांत विभागीय कार्यवाही का निर्णय लिया गया है।
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के आदेश के अनुसार भा.प्र.से. के (सेवानिवृत्त) इकबाल आलम अंसारी को संचालन पदाधिकारी तथा अपर समाहर्ता, रांची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया है। विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है। यह आदेश झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से जारी किया गया है।
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