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मुंबई में आतंकी हमले की आशंका के चलते धारा 144 लागू, ड्रोन, पैरा मोटर, हैंड ग्लाइडर पर लगी रोक

by Rakesh Pandey
Section 144 imposed in Mumbai
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मुंबई : मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। (Section 144 imposed in Mumbai)नए साल 2024 आने में महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में मुंबई में आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है। इसको देखते हुए नए साल से पहले यहां धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 144 के तहत ड्रोन, रिमोट से चलने वाले माइक्रो-लाइट विमान, पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर, हैंड ग्लाइडर और हॉट एयर बलून इत्यादि पर रोक लगाया जा रहा है।

मुंबई में बुधवार आधी रात से नए साल की 18 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगा। इस संबंध में मुंबई पुलिस की ओर से एक सर्कुलर भी जारी किया गया है।

Section 144 imposed in Mumbai: क्या है आदेश?

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान मुंबई पुलिस को एरियरल सर्वेलांस की छूट रहेगी, जिसके लिए भी डिप्टी कमिश्नर से लिखित में अनुमति लेनी होगी। आदेश के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति अगर इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि इसकी कॉपी पुलिस स्टेशन डिविजनल एसीएसपी, जोनल डीसीएसपी, नगर निगम के वार्ड ऑफिस, तहसील और वार्ड दफ्तरों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए। साथ ही प्रेस के माध्यम से जरिए आम लोगों को इसकी जानकारी दी जाए।

आदेश में लिखा गया, “यह आवश्यक हो गया है कि ड्रोन, रिमोट नियंत्रित माइक्रो-लाइट विमान, पैरा-ग्लाइडर के माध्यम से संभावित तोड़फोड़ को रोकने के लिए बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए। इसी कारण कुछ निवारक और सक्रिय उपाय किए जाने की आवश्यकता है। मिली जानकारी के अनुसार, क्रिसमस और नया साल का माहौल रहेगा। इस दौरान कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस पृष्ठभूमि में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगाया गया है। चूंकि, पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, इसलिए 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है।

वीवीआईपी लोगों को बनाया जा सकता है निशाना

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस आदेश में कहा गया है कि वीवीआईपी लोगों को हमले का निशाना बनाया जा सकता है और आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने की साजिश आतंकी कर रहे हैं। (Section 144 imposed in Mumbai) यही कारण है कि मुंबई पुलिस आयुक्त की तरफ से मुंबई के कुछ इलाकों में कड़े प्रतिबंध लगाए जाने की बात आदेश में कही गई है।

इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

मुंबई में 18 जनवरी तक लाउडस्पीकर, बैंड बजाने और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा।
धारा 144 लागू होने के कारण 5 या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।
जमाबंदी अवधि के दौरान सभा और आंदोलन पर रोक लगा दी गई है। (Section 144 imposed in Mumbai) मुंबई में किसी भी तरह के जुलूस पर रोक लगा दी गई है।
अदालतों, सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों के आसपास लोगों का जमा होना सख्त वर्जित होगा। सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई पुलिस ने की सहयोग की अपील

Section 144 imposed in Mumbai

विभिन्न माध्यम से मुंबई पुलिस इस संदेश को मुंबई के लोगों तक पहुंचाना चाहती है। ऐसे में मीडिया, पुलिस स्टेशन के डिवीजनल एसीपी और डीपी के ऑफिस, तहसील और वार्ड के दफ्तर में नोटिस लगाए जाएंगे। साथी प्रेस के माध्यम से भी इसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी। पुलिस ने आम लोगों से सहयोग की अपील की है।

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