बलिया: बलिया की एक स्थानीय अदालत ने इंटर की एक नाबालिग छात्रा को अगवा करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के सात साल पुराने एक मामले में मंगलवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए बीस-बीस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोनों आरोपियों चंदन चौहान व राजू राजभर को दोषी ठहराते हुए बीस-बीस साल सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
स्कूल जाने के दौरान छात्रों को अगवा कर घटना को दिया था अंजाम
घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक (एसपी) एस आनंद ने बताया कि जिले के पकड़ी थानाक्षेत्र के एक गांव में इंटर की एक नाबालिग छात्रा को 13 अगस्त 2016 को चंदन चौहान व राजू राजभर ने अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। उन्होंने बतया कि उक्त छात्रा घटना के समय स्कूल पढ़ने जा रही थी।
पुलिस ने दिखायी मुस्तैदी, अब जिंदगी कटेगी जेल में।
एसपी ने बताया कि उक्त मामले में छात्रा के पिता की तहरीर पर चंदन चौहान व राजू राजभर के विरुद्ध संबंधित धाराओं तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत नामजद मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की छानबीन करके दोनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह सजा सुनाई है।