Ranchi News: झारखंड में शहरी निकाय चुनाव को लेकर हो रही देर पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त है। निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो ने अवमानना याचिका दायर की थी। इस पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। सुनवाई न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत में हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। अदालत ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर रही है, जो ठीक नहीं है।
हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत का मानना है कि सरकार जानबूझकर शहरी निकाय चुनावों में देरी कर रही है, जिससे जनता को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। हाई कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी तिथि पर करेगी। कोर्ट का यह सख्त रुख साफ संकेत है कि राज्य में चुनावी प्रक्रिया में देरी अब और सहन नहीं की जाएगी।