चाईबासा : झारखंड की चाईबासा अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दोषी पाये गये अनिल गोप को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत यह फैसला सुनाया है।
7 जून 2023 की घटना
यह घटना 7 जून 2023 को पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा थाना क्षेत्र के रूवाम गांव में हुई थी। अनिल गोप ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसने लड़की को धमकी भी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा।
पीड़िता ने परिजनों को बताई आपबीती
पीड़िता डर गई और रोने लगी। बाद में उसने हिम्मत जुटाकर अपने परिजनों को पूरी बात बताई। परिजनों ने तुरंत गुवा थाने में अनिल गोप के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
पुलिस ने जुटाए सबूत, अदालत ने सुनाई सजा
गुवा थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अनिल गोप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी सबूतों को वैज्ञानिक तरीके से जुटाया और अदालत में पेश किया। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर अनिल गोप को दोषी पाया और उसे 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पोक्सो एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई
यह फैसला पोक्सो एक्ट के तहत सुनाया गया है, जिसके तहत नाबालिगों के साथ यौन अपराधों के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। माना जा रहा है कि अदालत के इस फैसले से समाज में एक सख्त संदेश जायेगा कि नाबालिगों के साथ किसी भी तरह का यौन अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।