नई दिल्ली :Delhi Liquor Case: दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद केसीआर की बेटी के. कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। BRS MLC के.कविता ने अपने बेटे की स्कूल परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थीं। शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा रिमांड के बाद वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में केसीआर की बेटी की अंतरिम जमानत याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने के.कविता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाल ही में शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले मनीष सिसेदिया और सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, कुछ दिन पहले ही आप नेता संजय सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
कविता ने मांगी थी जमानत
कविता ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 45 के तहत जमानत मांगी थी, जिसमें अपवाद के तौर पर महिलाओं को जमानत का प्रावधान है। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह मां के अपने बच्चे का नैतिक और भावनात्मक समर्थन करने का मुद्दा है और पहले ही उनकी गिरफ्तारी से उनके बेटे को आघात पहुंचा है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में बच्चे पर दबाव होता है और मां की पूर्ति कोई और नहीं कर सकता।
CBI ने सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया
शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार की जांच CBI कर रही है। कविता के वकील ने अदालत को बताया कि CBI ने ‘उनके पीठ पीछे’ उनसे पूछताछ करने की अनुमति मांगने वाली याचिका दायर करके कानून की उचित प्रक्रिया को विफल किया है। कविता के वकील ने कहा कि उन्हें आशंका है कि अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए CBI ने सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया होगा।
अगली सुनवाई तक जेल में (Delhi Liquor Case)
अदालत ने दलील सुनी और CBI द्वारा कविता की याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगने के बाद मामले को 10 अप्रैल तक के लिए टाल दिया। अब अगली सुनवाई तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। सीबीआई पूछताछ के खिलाफ भी कोर्ट का रुख कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता ने शनिवार को सीबीआई पूछताछ के खिलाफ अदालत का रुख किया था।
कविता के वकील नितेश राणा ने अदालत को बताया कि सीबीआई ने ‘उनके पीठ पीछे’ उनसे पूछताछ करने की अनुमति मांगने वाली याचिका दायर करके कानून की उचित प्रक्रिया को विफल कर दिया। राणा ने कहा, “मुझे गंभीर आशंका है कि अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए सीबीआई ने सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया होगा।”
के कविता ने यह कहते हुए अदालत से राहत की मांग की थी कि उनके बेटे की अगले माह से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और उनका इस दौरान उसके साथ रहना जरूरी है। उन्होंने जमानत के लिए PMLA कानून के कुछ नियमों का भी सहारा लिया था। कविता ने कोर्ट में कहा कि उनके बेटे की तैयारी में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ED ने कोर्ट में उनकी जमानत का विरोध किया।
ED की तरफ से पेश वकील जोहेब हसन ने कहा कि PMLA कानून में महिलाओं के लिए राहत का प्रावधान है, लेकिन कविता को सामान्य महिला नहीं माना जा सकता। ED ने कहा कि वह कोई सामान्य महिला नहीं, बल्कि बड़ी राजनेता हैं।
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