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Jamshedpur Firing Case : गैंगस्टर मनीष सिंह साक्ष्य के अभाव में बरी, अदालत ने दिया फैसला

जुगसलाई के पवट मोहल्ला में भी फायरिंग हुई थी। इस मामले में राजू की हत्या का प्रयास हुआ था। इस घटना में भी मनीषा का नाम आया था।

by Mujtaba Haider Rizvi
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Jamshedpur : जुगसलाई थाना क्षेत्र के गोशाला टॉकीज पार्किंग एरिया में 14 जून 2020 को हुई फायरिंग केस में बड़ा फैसला आया है। बुधवार को एडीजे-6 नमिता चंद्रा की अदालत ने गैंगस्टर मनीष सिंह, अभिषेक मिश्रा और दिनेश महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

घटना के समय स्थानीय निवासी बंटी सिंह ने आरोप लगाया था कि गौशाला चौक के पास मौजूद रहने के दौरान मनीष सिंह ने उस पर गोली चलाई और अपने साथियों के साथ फरार हो गया। इस मामले में आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा और आनंद झा ने पैरवी की। इस मामले में मनीष ने कोर्ट में ही सरेंडर किया था। जुगसलाई के पवट मोहल्ला में भी फायरिंग हुई थी। इस मामले में राजू की हत्या का प्रयास हुआ था। इस घटना में भी मनीषा का नाम आया था।

मनीष सिंह पर पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें रंगदारी, फायरिंग और आर्म्स एक्ट के केस शामिल हैं। हालांकि अदालत ने पर्याप्त सबूत न मिलने पर तीनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिय। गौरतलब है कि मनीषा एक शातिर अपराधी है। इस पर जुगसलाई में कांग्रेस नेता अभिजीत सिंह पर भी फायरिंग करने का आरोप लगा था। इस मामले में मनीष को पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ा था। मनीष पर हत्या और रंगदारी वसूलने के कई मामले चल रहे हैं।

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