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Ranchi Advertisement Board : रांची में सड़क किनारे विज्ञापनों पर हाई कोर्ट सख्त : 12 फीट से नीचे लगे बोर्ड हटेंगे, नगर निगम को बड़ा आदेश

by Rakesh Pandey
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द फोटोन न्यूज परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

रांची : झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा और सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सड़क की सतह से 12 फीट से कम ऊंचाई पर लगे विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंग और फ्लेक्स हटाने का निर्देश रांची नगर निगम को दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि सड़क या डिवाइडर पर कम ऊंचाई में लगे ऐसे विज्ञापन लोगों का ध्यान भटका सकते हैं और दुर्घटनाओं की वजह बन सकते हैं।

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स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगे बोर्ड भी जांच के दायरे में

हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि सड़क के डिवाइडर और स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगे विज्ञापन बोर्डों की जांच की जाए। जो बोर्ड निर्धारित ऊंचाई से नीचे हैं, उन्हें हटाया जाए या तय मानक के अनुसार ऊपर किया जाए। अदालत के सामने यह मुद्दा भी आया कि कई जगह सड़क के बीच और किनारों पर लगे विज्ञापन वाहन चालकों की नजर को प्रभावित कर सकते हैं।

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खासकर बाइक और स्कूटर सवारों के लिए बहुत नीचे लगे बोर्ड टकराव का खतरा पैदा कर सकते हैं।बड़ा यूनिपोल सड़क के बीच तक पहुंचा, तस्वीरों पर कोर्ट की नजर मामले से जुड़े दस्तावेज और तस्वीरें भी अदालत के सामने पेश की गईं। इनमें एक बड़ा यूनिपोल सड़क की तरफ निकला दिखाई दिया, जिसका हिस्सा सड़क के बीच तक पहुंच रहा था। इसके अलावा डिवाइडर पर लगे स्ट्रीट लाइट के खंभों पर भी कई विज्ञापन बोर्ड नजर आए। कोर्ट ने माना कि इस तरह की संरचनाएं सड़क सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय हो सकती हैं। ऐसे बोर्ड दृश्यता कम करने के साथ-साथ सड़क पर ब्लाइंड स्पॉट भी बना सकते हैं।

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विज्ञापन एजेंसियों ने आदेश को दी चुनौती

मामले में झारखंड स्टेट आउटडोर एडवरटाइजिंग एसोसिएशन और अन्य विज्ञापन एजेंसियों की ओर से याचिकाएं दायर की गई हैं। एजेंसियों का कहना है कि हर होर्डिंग को खतरनाक मानना उचित नहीं है। प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कौन से विज्ञापन बोर्ड वास्तव में यातायात के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।वहीं रांची नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि मोनोपोल, यूनिपोल, विज्ञापन होर्डिंग, बिलबोर्ड और फ्लेक्स वाहन चालकों का ध्यान भटका सकते हैं, जिससे दुर्घटना और जान-माल के नुकसान की आशंका बढ़ सकती है।

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12 फीट से नीचे है बोर्ड तो हटाना होगा

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि डिवाइडर या बिजली और स्ट्रीट लाइट के खंभों पर विज्ञापन लगाए जाते हैं तो उनकी ऊंचाई सड़क की सतह से कम से कम 12 फीट होनी चाहिए। इससे नीचे लगे विज्ञापनों को हटाने या निर्धारित ऊंचाई तक ऊपर करने की कार्रवाई करनी होगी।अदालत के इस आदेश के बाद अब रांची की सड़कों पर कम ऊंचाई वाले विज्ञापन बोर्डों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई तेज होने की संभावना है।

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