
चाईबासा : झारखंड राज्य सरकार द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत निषिद्ध मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग आदि की सूचना देने तथा प्रभावी कार्रवाई के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार की नीति-2026 के अंतर्गत मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करने की नीति निर्धारित की गई है। इस नीति के तहत अवैध अफीम की खेती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध उत्पादन, भंडारण एवं कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आम नागरिकों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति के तहत मादक पदार्थों से संबंधित अवैध गतिविधियों की विश्वसनीय सूचना देने वाले व्यक्तियों को नियमानुसार पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखना, अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर नियंत्रण स्थापित करना तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में जनभागीदारी को बढ़ावा देना है।
पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से जिलेवासियों से अपील की जाती है कि वे अपने आसपास अवैध अफीम की खेती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध बिक्री, भंडारण अथवा उत्पादन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी मिलने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। नागरिकों की सतर्कता एवं सहयोग से युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाने और समाज में नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण सहायता मिल सकती है।
मादक पदार्थों की सूचना पर निर्धारित पुरस्कार राशि
पुरस्कार नीति के अनुसार, विभिन्न मादक पदार्थों की बरामदगी तथा अवैध मादक पदार्थों की खेती को नष्ट करने से संबंधित मामलों में पदार्थ की श्रेणी, मात्रा, निर्धारित शुद्धता एवं अन्य लागू शर्तों के आधार पर पुरस्कार राशि का निर्धारण किया गया है।
प्रमुख श्रेणियों के लिए निर्धारित अधिकतम पुरस्कार दरें
1. अफीम: 6,000 रुपये प्रति किलोग्राम।
2. मॉर्फिन एवं उसके लवण: 20,000 रुपये प्रति किलोग्राम।
3. हेरोइन एवं उसके लवण, जिसमें ब्राउन शुगर भी शामिल है: 1,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम।
4. कोकीन एवं उसके लवण: 2,400 रुपये प्रति किलोग्राम।
5. हशीश: 2,000 रुपये प्रति किलोग्राम।
6. हशीश ऑयल: 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम।
7. गांजा: 600 रुपये प्रति किलोग्राम।
8. मैंड्रैक्स टैबलेट: 200 रुपये प्रति किलोग्राम।
9. एम्फेटामिन एवं मेथाम्फेटामिन: 20,000 रुपये प्रति किलोग्राम।
10. एक्स्टेसी (एमडीएमए): 15,000 रुपये प्रति 1,000 टैबलेट।
11. एलएसडी: 30 रुपये प्रति ब्लॉट।
12. पोस्ता भूसा: 240 रुपये प्रति किलोग्राम।
इसके अतिरिक्त, अवैध अफीम पोस्ता की खेती को नष्ट करने के लिए 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा अवैध गांजा की खेती को नष्ट करने के लिए भी 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की पुरस्कार दर निर्धारित की गई है।
अन्य नियंत्रित पदार्थों के संबंध में भी प्रावधान
नीति में मादक पदार्थों के निर्माण में उपयोग होने वाले कुछ नियंत्रित रसायनों तथा अन्य मनःप्रभावी पदार्थों के संबंध में भी पुरस्कार दरें निर्धारित हैं। इनमें एफेड्रिन, स्यूडोएफेड्रिन, एसिटिक एनहाइड्राइड, केटामाइन, एंथ्रानिलिक एसिड, एन-एसिटाइल एंथ्रानिलिक एसिड, डाइजेपाम, अल्प्राजोलाम, लॉराजेपाम, बुप्रेनॉर्फिन, डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सीफीन तथा फोर्टविन जैसी श्रेणियां शामिल हैं। इन पदार्थों के लिए निर्धारित दरें संबंधित पदार्थ की मात्रा, इकाई एवं नीति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लागू होंगी।
पुरस्कार राशि के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान
निर्धारित दरें पुरस्कार नीति में उल्लिखित अधिकतम दरें हैं। वास्तविक पुरस्कार का निर्धारण संबंधित पदार्थ की श्रेणी, बरामद मात्रा, निर्धारित शुद्धता, लागू पात्रता एवं अन्य शर्तों के अनुरूप किया जाएगा। इसलिए किसी भी सूचना के आधार पर पुरस्कार की निश्चित राशि की गारंटी नहीं मानी जानी चाहिए।

