Chaibasa (Jharkhand) : पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र में जलसाजी कर ठगी करने के एक मामले में अमृत बेंजामिन बोदरा को दोषी पाया गया। इस मामले में मंगलवार को अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी चक्रधरपुर की अदालत ने दोषी को डेढ़ साल कारावास और 20 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
क्या है मामला
बता दें कि 23 मार्च 2019 को बंदगांव थाना में अमृत बेंजामिन बोदरा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उसके खिलाफ लोगों को ठगने और जालसाजी करने का आरोप था।
रांची के जगन्नाथपुर से हुई थी गिरफ्तारी
घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने उसे अमृत बेंजामिन बोदरा को नगर चोरिया टोला लातमा, जगन्नाथपुर रांची से गिरफ्तार किया था। इसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा।बाद में पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से सबूत इकट्ठे कर आरोप पत्र दायर किया गया।
मंगलवार को न्यायालय ने जालसाजी और ठगी समाज के लिए खतरा है, सख्त सजा जरूरी है। इसके बाद अदालत उपरोक्त सजा सुनाई। इस घटना के बाद ठगी के मामलों में पुलिस की कड़ी कार्रवाई का संदेश एक अच्छा गया है। यह न्यायालय का फैसला अपराधियों के लिए उदाहरण बनेगा।

