चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी सुरेश सिंकु को आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत कंसलापोस रुगुड़साई निवासी सुरेश सिंकु के खिलाफ 8 सितंबर 2023 को पीड़िता के बयान पर जगन्नाथपुर थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।
दर्ज मामले में बताया गया था कि आरोपी जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के कंसलापोस रुगुड़साई निवासी सुरेश सिंकु बच्ची को बहला फुसलाकर कर अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने पीड़िता को किसी से नहीं कहने वरना पूरे परिवार को जान से मारने का धमकी भी दी गई थी।
घटना के बाद पीड़िता ने घर आ कर परिजनों को आपबीती सुनाई थी। इसके बाद थाना में आरोपी सुरेश सिंकु के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त सुरेश सिंकु को धारा 6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) की कठोर सजा सुनाई है। 25000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

