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CM Arvind Kejriwal Bail: केजरीवाल की जमानत पर आज SC सुनाएगा फैसला

by Rakesh Pandey
CM Arvind Kejriwal Bail
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नई दिल्ली :CM Arvind Kejriwal Bail देश की राजधानी दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले एक महीने से भी ज्‍यादा वक्‍त से जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद उन्‍हें गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी की वैधता को कोर्ट में चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट और दिल्‍ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

इन सबके बीच केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए फौरी राहत देने की मांग की है। शीर्ष अदालत में उनकी इस मांग पर सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज फैसला सुना सकता है। वहीं, दिल्‍ली में भी लोकसभा की 7 सीटों के लिए मतदान होना है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही इस संबंध में सुनवाई पूरी कर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने गुरुवार को हलफ़नामा दाखिल कर अंतरिम राहत देने का ज़ोरदार विरोध किया, तो सीएम अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने सुनवाई पूरी होने के बाद हलफ़नामा दाखिल करने को ग़लत बताया है। वहीं, गुरुवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाखिल कर दिल्ली सीएम को अंतरिम ज़मानत देने का ज़ोरदार विरोध किया।

ईडी ने हलफ़नामे में कहा कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत देना ठीक नहीं होगा। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत देना न तो संवैधानिक और न ही मौलिक अधिकार और न ही क़ानूनी अधिकार है। जांच एजेंसी ने अपने हलफनामे में कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं।

CM Arvind Kejriwal Bail: ईडी ने किया केजरीवाल की जमानत का विरोध

केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अब तक पैरवी की है। वहीं, ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है। ईडी का कहना है कि कोर्ट की नजर में एक मुख्यमंत्री, नेता और आम नागरिक के बीच भेद नहीं होना चाहिए। यदि आज चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो कल कोई भी अपराधी इस आधार पर जमानत मांग सकता है।

वहीं, पीठ ने कहा कि चूंकि बात चुनाव प्रचार की है इसलिए यह स्पेशल केस हो जाता है और सर्वोच्च अदालत अंतरिम जमानत पर आदेश दे सकता है। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी शर्त रखी कि यदि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है तो वो किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इस पर केजरीवाल के वकील ने तत्काल हामी भर दी। ईडी ने इसके विरोध में कहा कि वैसे भी केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है।

केजरीवाल ने किया ईडी के हलफनामे का विरोध

दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे का विरोध किया है। सीएम की लीगल टीम ने ईडी द्वारा हलफ़नामा दाखिल करने पर विरोध दर्ज कराते हुए इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास शिकायत की है। उनका कहना है कि यह क़ानूनी प्रक्रिया के ख़िलाफ़ है। जांच एजेंसी की ओर से यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना दाखिल किया गया है।

ED ने हलफनामे में क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक नए हलफनामे में ईडी ने कहा है कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां राजनीतिज्ञों ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए चुनाव लड़ा और कुछ जीते भी, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई। ईडी ने कहा कि किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले वह चुनाव नहीं लड़ रहा हो। यहां तक कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार भी यदि हिरासत में हो तो उसे अपने खुद के प्रचार के लिए भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है।

वहीं, अरविंद केजरीवाल की टीम ने एक बयान जारी कर जानकारी दी है कि इस संबंध में एक औपचारिक शिकायत सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दर्ज कराई गई है। ईडी के हलफनामे को कानूनी प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना बताते हुए बयान में कहा गया है कि हलफनामा सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना दाखिल किया गया और ऐसे समय में जारी किया गया, जब विषय की अंतिम सुनवाई शुक्रवार को शीर्ष अदालत में होनी है।

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