बारिपदा. ओडिशा के बारिपदा की एक अदालत ने आठ-वर्षीया लड़की से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को सोमवार को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अभिन्न कुमार पटनायक ने यह जानकारी दी। बताया कि मयूरभंज जिले की विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश सुमिता जेना ने यह फैसला सुनाया। दोषी ताराशंकर साहू (30) पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

कुछ ऐसी हुई थी घटना
एक मार्च, 2022 को मोरादा थानांतर्गत एक गांव में नाबालिग लड़की अपने घर में अकेली थी। उसी वक्त गांव के ही रहने वाले व्यक्ति ने उससे दुष्कर्म किया था। नाबालिग ने खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की। शोर मचाया। इस दौरान उसे कोई मदद नहीं मिली। घटना के बाद पीड़िता ने मामले की सूचना अपने परिवार के लोगों को दी। परिजनों की ओर से पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज की गयी। पुलिस की जांच में घटना सही साबित हुई। पटनायक ने कहा कि पीड़िता व 11 गवाहों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
अदालत ने दोषी के कृत्य पर लगायी फटकार
अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी के कृत्य के लिए जमकर फटकार लगायी। कहा कि ऐसे ही लोगों के कारण हमारे देश में बेटियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति को किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से इस संबंध में बहुत सारे तर्क रखे गये। कोर्ट ने सभी तर्कों को खारिज कर दिया।

