गिरिडीह (झारखंड) : शिक्षा के नाम पर अनाधिकृत वसूली पर अब लगाम कस गई है। खोरीमहुआ के अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए अनुमंडल क्षेत्र के सभी निजी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों को अवैध शुल्क वसूली से तत्काल रोकने का निर्देश दिया है।
अभिभावकों से मनमानी वसूली पर सख्ती
एसडीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई विद्यालय री-एडमिशन, किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और अन्य शैक्षणिक सामग्री के नाम पर अभिभावकों से निर्धारित से अधिक शुल्क वसूल रहे हैं। यह न केवल आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय अभिभावकों पर बोझ डालता है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रतिकूल असर डालता है।
उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
एसडीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी विद्यालय द्वारा छात्र-छात्राओं से निर्धारित से अधिक राशि ली जाती है तो उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा सीबीएसई (CBSE) के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का हक
इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न हो। री-एडमिशन, यूनिफॉर्म, किताबें जैसी आवश्यक चीजों पर अधिक वसूली की वजह से कई परिवारों के बच्चों की पढ़ाई बीच में रुक जाती है, जिसे रोकना जरूरी है।
अभिभावकों को राहत, पारदर्शिता की उम्मीद
यह कदम निश्चित ही उन हजारों अभिभावकों के लिए राहत की खबर है जो हर साल स्कूलों की मनमानी वसूली से परेशान रहते हैं। अब जब प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है, तो शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की एक नई उम्मीद जगी है।