Hazaribag : नगर पालिका चुनाव को लेकर मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले से हजारीबाग में ड्राई डे घोषित रहेगा। यह ड्राई डे मतदान समाप्ति के अगले दिन सुबह 7:00 बजे तक लागू रहेगा। इस संबंध में डीसी ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है।
यह ड्राई डे नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के अंतर्गत झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 576 के तहत डीसी ने घोषित किया है। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी होटल, दुकान, रेस्टोरेंट, क्लब या किसी भी प्रकार के प्रतिष्ठान में शराब की बिक्री या शराब परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
भोजनालय में शराब परोसी तो होगी कार्रवाई
किसी भी भोजनालय, सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर शराब की बिक्री व वितरण या शराब पीने पर मनाही रहेगी। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यहां शराब भंडारण पर भी रोक
इसके अलावा अनसाइलेंस्ड परिसर में शराब के भंडारण और पूर्व से लगाए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
गौरतलब है कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव शुरू है। इसे लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 4 फरवरी तक नामांकन होगा। 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगी।

