कोडरमा : भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के जमशेदपुर शाखा कार्यालय ने 27 मार्च को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडरमा जिले के गुझंडी स्थित मेसर्स त्रिवेणी गोल्ड पाइप कंपनी में छापेमारी की। इस कार्रवाई में बीआईएस के अधिकारियों ने पाया कि यह कंपनी वैध लाइसेंस के बगैर ही अपने उत्पादों पर ISI मार्क रही थी।
जब्त की गई 36,570 पाइप
बीआईएस टीम को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि त्रिवेणी गोल्ड पाइप कंपनी द्वारा बिना लाइसेंस के पाइप पर ISI मार्क का उपयोग किया जा रहा है। इसके आधार पर बीआईएस ने छापेमारी की और 36,570 पाइप जब्त किए, जिनकी लंबाई 3 मीटर थी। इन पाइप्स का उपयोग विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए किया जाता है।
बीआईएस टीम की सक्रियता और कार्रवाई
बीआईएस जमशेदपुर के निदेशक कुणाल कुमार ने इस अभियान की शुरुआत के लिए एक टीम का गठन किया था, जिसमें वैज्ञानिक-ई कौशलेंद्र कुमार, वैज्ञानिक-डी दिलीप चट्टर और पीएस रोहित कुमार शामिल थे। इस टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और सभी जब्त किए गए पाइप्स को बीआईएस मानकों का उल्लंघन मानते हुए अपनी गिरफ्त में ले लिया।
कानूनी कार्रवाई और भविष्य के संकेत
वैज्ञानिक-ई कौशलेंद्र कुमार ने बताया कि इस फर्म ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 17 का उल्लंघन किया है। इस प्रकार के उल्लंघन के लिए बीआईएस अधिनियम की धारा 29 (3) के तहत 2 साल तक की सजा या कम से कम 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना, जब्त किए गए सामान की कीमत का 10 गुना तक हो सकता है।
बीआईएस का संकल्प
उन्होंने बताया कि बीआईएस का मुख्य उद्देश्य बाजार में बेचे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस प्रकार के उल्लंघनों के खिलाफ बीआईएस कार्रवाई जारी रखेगा और राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगा।


