Jamshedpur : जमशेदपुर के चर्चित नागाडीह मॉब लिंचिंग कांड मामले में गुरुवार को अदालत ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया। यह फैसला प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेश सहाय की अदालत ने सुनाया।
दोषियों की सजा पर बहस 8 अक्टूबर को होगी। दोषी करार दिए गए अभियुक्तों में राजाराम हांसदा (वर्तमान में जेल में), रंगो पूर्ति, गोपाल हांसदा, सुनील सरदार और तारा मंडल शामिल हैं। अदालत ने इन्हें धारा 148, 349/149, 302/149, 341/149, 342/149, 338/149 एवं 117 के तहत दोषी पाया है।
अभियोजन पक्ष की पैरवी सुशील कुमार जायसवाल, जगत विजय सिंह और सुधीर कुमार पप्पू ने की। वहीं, सबूतों के अभाव में अन्य अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया।
मृतक के परिजनों ने इस फैसले पर असंतोष जताते हुए कहा कि “चार लोगों की हत्या केवल पांच लोग मिलकर नहीं कर सकते।” उन्होंने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की और यह भी साफ किया कि जिन अभियुक्तों को बरी किया गया है, उस फैसले को वे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
यह मामला जमशेदपुर के नागाडीह इलाके में हुए उस दर्दनाक मॉब लिंचिंग से जुड़ा है, जिसने पूरे झारखंड में सनसनी फैला दी थी। अब अगली सुनवाई और सजा का ऐलान 8 अक्टूबर को होगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।