धनबाद: धनबाद के उपायुक्त एवं झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (JRDA) के प्रबंध निदेशक आदित्य रंजन ने झरिया के आग प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कानूनी भूमि दस्तावेजों की विशेष जांच कराने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
JRDA की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने सर्किल कार्यालय और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विशेष जांच शिविरों का आयोजन करें। इन शिविरों में झरिया कोलफील्ड के खतरनाक फायर जोन में बसे परिवारों की भूमि स्वामित्व स्थिति की जांच की जाएगी।
1.4 लाख परिवार खतरे में, पुनर्वास की गति धीमी
2019 में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, झरिया क्षेत्र के 595 आग प्रभावित खनन क्षेत्रों में कुल 1,40,946 परिवार रह रहे हैं। इनमें से 32,064 परिवारों को भूमि स्वामित्वधारी (Legal Title Holders – LTH) के रूप में और 72,882 परिवारों को गैर-स्वामित्वधारी (Non-LTH) के रूप में चिह्नित किया गया। जहां कानूनी जमीन मालिक विस्थापन से पहले उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वहीं गैरकानूनी रूप से बसे लोग, जो कोयला बीनकर जीवन यापन करते हैं, वैकल्पिक आजीविका समर्थन की मांग कर रहे हैं।
बेलगारिया टाउनशिप में स्थानांतरण का विरोध
JRDA द्वारा झरिया से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित बेलगारिया टाउनशिप में गैर-स्वामित्वधारी परिवारों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। लेकिन अधिकांश परिवारों ने बुनियादी सुविधाओं और अधोसंरचना की कमी के चलते वहां स्थानांतरित होने से इनकार कर दिया है। इस पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि BCCL की जमीन पर अनाधिकृत रूप से बसे अधिकतम परिवारों को शीघ्र सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए।
पुनर्वास के साथ कौशल विकास की होगी व्यवस्था
डीसी ने यह भी आदेश दिया कि बेलगारिया टाउनशिप में पुनर्वासित परिवारों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम (Skill Development Programs) चलाए जाएं।
इस कदम का उद्देश्य पुनर्वासित परिवारों को स्वावलंबी बनाना और उनके जीवन को स्थिरता देना है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सुरक्षा और सामाजिक पुनर्वास दोनों को प्राथमिकता देते हुए कार्य योजना को अमल में लाया जाए।
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