रांची : मादक पदार्थों की सैंपलिंग में चूक के मामले में राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता, एटीएस के एसपी ऋषभ झा और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में हाजिर हुए। हाईकोर्ट ने उन्हें हाजिर होने का निर्देश दिया था। यह मामला 2020 में पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र से बरामद भारी मात्रा में गांजे से जुड़ा है, जहां सैंपलिंग की चूक के कारण आरोपितों को जमानत मिल गई थी।
डीजीपी का आश्वासन
सुनवाई के दौरान अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य सरकार मिलकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करें, ताकि जब्त किए गए मादक पदार्थों की सैंपलिंग सही तरीके से हो सके। अदालत ने यह भी कहा कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े मामलों में सजा की दर बढ़ाई जाए, ताकि अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके। डीजीपी ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अदालत के आदेशों का पालन किया जाएगा।
अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित
झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी, 2024 की तिथि तय की है। कोर्ट ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े मामलों में सख्ती और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी संकेत दिया।