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Jharkhand Gangster Aman Singh murder Case : गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत

कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुनाते हुए आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड जमा करने की शर्त पर जमानत दी।

by Reeta Rai Sagar
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रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी विकास बजरंगी उर्फ ​​विकास कुमार और चंदन कुमार यादव उर्फ ​​बृजेश यादव को जमानत दे दी है। दोनों आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो बेल बॉन्ड जमा करने की शर्त पर जमानत प्रदान की।

3 दिसंबर 2023 को हुई थी अमन सिंह की हत्या

धनबाद जेल में 3 दिसंबर 2023 को गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को आपराधिक साजिश के तहत अंजाम दिया गया था, जिसमें सुंदर महतो उर्फ ​​रितेश यादव और सतीश साव उर्फ ​​गांधी ने आरोपी विकास बजरंगी की मदद की थी। यह हत्या धनबाद जेल अस्पताल में हुई थी, जिसके बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे थे।

सीबीआई ने की जांच, चार्जशीट दायर

इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी और करीब आठ महीने की जांच के बाद सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। अमन सिंह उस समय धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के आरोप में धनबाद जेल में बंद था।

जमानत पर कोर्ट का फैसला

दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने पक्ष रखा। कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुनाते हुए आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड जमा करने की शर्त पर जमानत दी।

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