रांची : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की खंडपीठ ने मंगलवार को रांची नगर निगम (आरएमसी) द्वारा शहर के दो रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ जारी नोटिस पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरएमसी के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि आरएमसी केवल उन्हीं मामलों में कार्रवाई कर सकती है, जहां संरचनाओं से दुर्घटना की संभावना हो।
इस मामले में ग्रीका किचन एवं बार और प्राणा लाउंज ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आरएमसी ने दोनों स्थानों पर अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए उन्हें बंद करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि दोनों बार और रेस्टोरेंट जिस भवन में संचालित हैं, उसका नक्शा आरएमसी से स्वीकृत है। उन्होंने यह भी बताया कि रूफ टॉप पर केवल अस्थाई संरचनाएं हैं, जिसमें किचन और स्टोर स्वीकृत नक्शे के भीतर संचालित हो रहे हैं।
अधिवक्ता ने अदालत को यह भी बताया कि दोनों रेस्टोरेंट ने अग्निशमन सुरक्षा मापदंडों का पालन किया है और संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र, फूड सेफ्टी लाइसेंस, और बार लाइसेंस प्राप्त हैं। आरएमसी के पास रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट संचालन के लिए कोई ठोस नियमावली नहीं है। हालांकि, आरएमसी ने 24 फरवरी को इस संबंध में एक ड्राफ्ट नियमावली तैयार की थी, जिस पर लोगों से आपत्तियां मांगी गई हैं।
कोर्ट ने कहा कि म्यूनिसिपल एक्ट 2011 और बिल्डिंग बायलाज 2016 का उल्लंघन न करने के कारण आरएमसी का आदेश अनुचित था, और इस पर रोक लगाते हुए आदेश को निरस्त कर दिया।
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