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Jharkhand High Court: BSL अधिकारियों के खिलाफ FIR जांच पर अस्थायी रोक

Jharkhand High Court: यह आदेश BSL के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक राहत है, जब तक कि अदालत अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देती।

by Reeta Rai Sagar
Jharkhand High Court
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प्रदर्शन में व्यक्ति की मौत का मामला, विस्तृत सुनवाई तक पुलिस जांच रुकी

रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR की जांच प्रक्रिया को अस्थायी तौर पर रोकने का आदेश दिया है। यह मामला एक प्रदर्शनकारी की मौत से जुड़ा है, जिसमें मृतक के परिवार ने BSL के कुछ अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही समेत अन्य आरोप लगाए थे।

प्रदर्शन के दौरान मौत का मामला

घटना उस वक्त की है, जब बोकारो स्टील प्लांट में गेट के सामने एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था और इसी दौरान लाठीचार्ज से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक के परिवार वालों ने BSL के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि अधिकारियों की लापरवाही से यह दुखद हादसा हुआ। इसके खिलाफ BSL के अधिकारियों ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जांच को चुनौती दी थी।

अदालत का रुख और फैसला

मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। अधिकारियों का कहना था कि वे व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार नहीं थे और यह घटना अप्रत्याशित परिस्थितियों में घटी थी। सभी पक्षों की बातों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश दिया है कि जब तक विस्तृत सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक पुलिस इस FIR के आधार पर आगे कोई जांच नहीं करेगी।

आगे क्या होगा

अब इस मामले में आगे की सुनवाई पूरी होने तक FIR से संबंधित सभी जांच प्रक्रियाओं को रोक दिया गया है। यह आदेश BSL के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक राहत है, जब तक कि अदालत अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देती।

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