RANCHI: झारखंड में रियल एस्टेट सेक्टर को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी आथोरिटी (झारेरा) ने सख्त कदम उठाया है। रेरा ने राज्य के 77 बिल्डरों पर कुल 83.5 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। इतना ही नहीं सभी को दिए गए समय पर फाइन जमा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में एक्ट के तहत अकाउंट फ्रीज करने की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रेरा ने ये कार्रवाई क्वार्टर रिपोर्ट समय पर जमा नहीं करने और समन के बाद पेश नहीं होने पर की है।
25 हजार हर क्वार्टर में फाइन
रेरा चेयरमैन विरेंद्र भूषण ने बताया कि इस कार्रवाई से पहले राज्यभर के 106 बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया था। इनमें से केवल 2 बिल्डरों ने फाइन भरा। 27 बिल्डरों को नोटिस ही नहीं पहुंचा। इसके अलावा अन्य बिल्डरों ने न तो कोई जवाब दिया और न ही सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने बताया कि नियमों के तहत आठ से अधिक फ्लैट वाले हर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
रजिस्ट्रेशन के बाद बिल्डरों को हर क्वार्टर में प्रोग्रेस रिपोर्ट, फाइनेंशियल कंडिशन और अन्य जरूरी जानकारी साझा करनी होती है। रिपोर्ट नहीं देने पर प्रति क्वार्टर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। राज्य के करीब 1,100 रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में से 50% से अधिक ने अब तक रिपोर्ट जमा नहीं की है। अब ईमेल और व्हाट्सऐप के जरिए भी समन भेजे जा रहे हैं।
READ ALSO: Ghatshila News: घाटशिला कॉलेज में पहली बार 16 अप्रैल को मनाया जाएगा बंगला वर्ष वरण उत्सव

