
रांची : झारखंड सरकार ने खूंटी जिले के कर्रा के तत्कालीन अंचल अधिकारी वैद्यनाथ कामती के खिलाफ जमीन के कथित अवैध नामांतरण के मामले में विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया है। उन पर कर्रा प्रखंड के गुस्साटोली मौजा में 0.28 एकड़ जमीन का नामांतरण प्रशंसा कुमारी, पति मनोज नाग के नाम पर करने में अनियमितता का आरोप है। मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुनील कुमार को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है।
सरकार के अनुसार, संबंधित जमीन खाता संख्या-05 और प्लॉट संख्या-887 में दर्ज है। इसका रकबा 0.28 एकड़ है। आरोप है कि नामांतरण वाद संख्या 1362/2021-22 के माध्यम से उक्त जमीन का नामांतरण प्रशंसा कुमारी के नाम पर किया गया था।
खूंटी के उपायुक्त की ओर से 20 मई 2025 को भेजी गयी रिपोर्ट के आधार पर वैद्यनाथ कामती के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया था। सरकार ने आरोपों को प्रथम दृष्टया प्रमाणित मानते हुए झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त है।
15 दिनों में देना होगा लिखित जवाब
विभागीय कार्यवाही के तहत वैद्यनाथ कामती को आदेश प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर लिखित बचाव बयान प्रस्तुत करना होगा। उन्हें जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना है। जिन आरोपों को वह स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी जांच की जाएगी।
मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुनील कुमार को संचालन पदाधिकारी और खूंटी के अपर समाहर्ता को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच के दौरान आरोपों से संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों की पड़ताल की जाएगी। जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

