Lohardaga (Jharkhand) : झारखंड के लोहरदगा जिले में चार साल पहले हुई एक दिल दहला देने वाली घटना में आखिरकार न्याय मिला है। अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी सच्चू महतो को लोहरदगा की जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय नीरजा आसरी की अदालत ने आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 15 मार्च 2021 की है, जब घरेलू विवाद के बाद सच्चू महतो ने अपनी पत्नी की निर्ममता से हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह शव को घर में बंद कर फरार हो गया था। सुबह जब बेटी की लाश मिली तो पूरे गांव में मातम छा गया था।
गवाहों और सबूतों से मिली मदद
इस मामले में पेशरार थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चार साल तक चले इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष के वकील भारत राम ने 10 गवाहों के बयान और ठोस सबूतों को मजबूती से अदालत में पेश किया, जिसकी वजह से आरोपी को दोषी ठहराया जा सका।
अदालत का फैसला सुनते ही मृतका के परिजनों की आंखें भर आईं, उन्हें संतोष हुआ कि उनकी बेटी को न्याय मिला है। गांव के लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे घरेलू हिंसा करने वालों के लिए एक बड़ा सबक बताया है। यह फैसला समाज में न्याय के प्रति विश्वास को मजबूत करता है।

 
														
 
	