चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की अदालतों में डॉ बीआर आंबेडकर (BR Ambedkar) समेत अन्य महापुरूषों की तस्वीर को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु और पुडुचेरी की अदालतें केवल महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) और तमिल कवि-संत तिरुवल्लुवर (Thiruvalluvar) का फोटो ली लगा सकती हैं।
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार-जनरल ने इस बारे में बीती 7 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि अगर आदेश को नहीं माना गया तो कार्रवाई की जाएगी।
बीआर आंबेडर की तस्वीर हटाने का आदेश
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार-जनरल ने कांचीपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश समेत सभी जिला अदालतों को सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया कि वे अलंदुर में बार एसोसिएशन को अदालत परिसर के प्रवेश कक्ष से बीआर आंबेडकर की तस्वीर हटाई जाए। इससे पहले कई अधिवक्ता संघों ने आंबेडकर और संबंधित संघ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के फोटो का अनावरण करने की अनुमति मांगी थी। जिसे हाई कोर्ट की फुल बेंच ने खारिज कर दिया था।
जानिए सर्कुलर में क्या कहा गया?
अगर इस इस संबंध में जारी सर्कुलर पर नजर डालें तो उसमें पुराने आदेशों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि विगत वर्षों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया गया है। इसकी वजह से कानून और व्यवस्था की स्थिति भी पैदा हुई थी।
सर्कुलर में कहा गया है कि इसी तरह, 27 अप्रैल 2013 को फुल कोर्ट ने कांचीपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश को अलंदुर कोर्ट वकील एसोसिएशन को अंबेडकर के चित्र को हटाने के लिए राजी करने का निर्देश दिया। साथ ही नवगठित विशेष अदालतों में उनकी तस्वीर लगाने के कुड्डालोर बार के अनुरोध को खारिज कर दिया था।